राजस्थान में पात्र महिलाओं और पुरुषों को जीवन-यापन के लिए हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता है। वृद्धजन पेंशन के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 55 वर्ष और पुरुष की न्यूनतम उम्र 58 वर्ष है। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं, पात्र दिव्यांगजनों और लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषकों के लिए भी पेंशन योजनाएं संचालित हैं।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 में आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी, उम्र और आय की शर्तें समझना जरूरी है। अलग-अलग पेंशन योजनाओं की पात्रता अलग है। नीचे राज्य की प्रमुख पेंशन योजनाओं, पोर्टल पर प्रदर्शित राशि और आवेदन की जानकारी दी गई है।
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2026: मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान |
| सहायता का उद्देश्य | पात्र व्यक्तियों को मासिक आर्थिक सहयोग |
| प्रमुख लाभार्थी | वृद्धजन, एकलनारी, दिव्यांगजन एवं पात्र वृद्धजन कृषक |
| वृद्धजन पेंशन में महिला की उम्र | 55 वर्ष या अधिक |
| वृद्धजन पेंशन में पुरुष की उम्र | 58 वर्ष या अधिक |
| आवेदन का माध्यम | ई-मित्र अथवा एसएसओ से ऑनलाइन |
| प्रमुख पहचान संबंधी विवरण | आधार और जनआधार |
राजस्थान में पेंशन किसे मिल सकती है?
| पेंशन योजना | मुख्य पात्रता |
|---|---|
| मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन | 55 वर्ष या अधिक उम्र की महिला तथा 58 वर्ष या अधिक उम्र का पुरुष |
| मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन | 18 वर्ष या अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला |
| मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन | निर्धारित पात्रता वाले दिव्यांग व्यक्ति; सामान्य दिव्यांगता श्रेणी में 40% या अधिक प्रमाणित दिव्यांगता |
| लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन | निर्धारित कृषक श्रेणी में आने वाली 55 वर्ष या अधिक उम्र की महिला तथा 58 वर्ष या अधिक उम्र का पुरुष |
उम्र या श्रेणी के साथ संबंधित योजना की दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।
वृद्धजन पेंशन की पात्रता
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। महिला की उम्र कम से कम 55 वर्ष और पुरुष की कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो और राज्य में रह रहा हो।
जीवन-यापन के लिए आवेदक एवं उसके पति/पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा दोनों की सभी स्रोतों से संयुक्त वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए। निर्धारित श्रेणियों को आय की शर्त से छूट मिलती है।
इस योजना में विवाहित महिला और पुरुष भी पात्र हो सकते हैं। पति या पत्नी के जीवित होने से अपने आप पात्रता समाप्त नहीं होती।
एकलनारी पेंशन की पात्रता
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना 18 वर्ष या अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए है। महिला राजस्थान की मूल निवासी हो और राज्य में रह रही हो।
सामान्य आय संबंधी शर्त महिला की स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹48,000 से कम होने की है। निर्धारित विशेष श्रेणियों में छूट के प्रावधान लागू होते हैं।
विधवा श्रेणी के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा श्रेणी के लिए न्यायालय का संबंधित प्रमाण और परित्यक्ता श्रेणी के लिए सक्षम अधिकारी का संबंधित प्रमाण जरूरी होता है। केवल अविवाहित होना इस योजना की बताई गई पात्र श्रेणियों में शामिल नहीं है।
दिव्यांग पेंशन की पात्रता
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में पात्र महिला और पुरुष किसी भी उम्र में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य दिव्यांगता श्रेणी में प्रमाणित दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, राज्य में रह रहा हो और उसकी स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹60,000 तक हो। योजना में कुछ अन्य विशेष श्रेणियां और निर्धारित आय संबंधी छूट भी हैं।
दिव्यांगता की पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर जाँची जाती है।
लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन
इस योजना में निर्धारित लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी की 55 वर्ष या अधिक उम्र की महिला और 58 वर्ष या अधिक उम्र का पुरुष पात्र हो सकता है।
कृषक की श्रेणी राज्य के संबंधित नियमों और परिभाषा के अनुसार तय होती है। आवेदन से पहले अपनी कृषक श्रेणी की पुष्टि करवाएं। केवल खेती करने के आधार पर हर व्यक्ति की पात्रता नहीं बनती।
राजस्थान में हर महीने कितनी पेंशन मिलती है?
15 अक्टूबर 2026 को राजएसएसपी की पात्रता तालिका में निम्न मासिक दरें प्रदर्शित हैं:
| पेंशन की श्रेणी | पोर्टल पर प्रदर्शित मासिक राशि |
|---|---|
| मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन | ₹1,350 |
| एकलनारी पेंशन: 18 वर्ष से 75 वर्ष से कम उम्र | ₹1,350 |
| एकलनारी पेंशन: 75 वर्ष या अधिक उम्र | ₹1,500 |
| विशेष योग्यजन पेंशन की सामान्य श्रेणी | ₹1,350 |
| लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन | ₹1,350 |
विशेष योग्यजन योजना में कुष्ठ रोग मुक्त तथा सिलिकोसिस जैसी निर्धारित श्रेणियों की राशि अलग दर्ज है। लाभार्थी अपनी स्वीकृत पेंशन श्रेणी के अनुसार राशि देखें।
₹1,450 की घोषणा: 27 फरवरी 2026 के सरकारी बजट घोषणा दस्तावेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ₹150 की वृद्धि करके इसे ₹1,450 मासिक तक करने की घोषणा है। ऊपर दी गई तालिका जाँच की तारीख को राजएसएसपी पर प्रदर्शित दरों पर आधारित है। संबंधित लाभार्थी की देय राशि लागू विभागीय आदेश और उसके पेंशन रिकॉर्ड से जाँची जानी चाहिए।
आय में छूट और अन्य पात्रता शर्तें
वृद्धजन योजना में बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवारों तथा सहरिया, कथौड़ी और खैरवा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को आय की शर्त से छूट का प्रावधान है। दूसरी योजनाओं की निर्धारित छूट उनके संबंधित नियमों के अनुसार लागू होती है।
सरकारी सेवा और सरकारी पेंशन से संबंधित अपात्रता की शर्तें भी देखें। वृद्धजन योजना में आवेदक स्वयं, पति/पत्नी या पुत्र की सरकारी सेवा अथवा सरकारी पेंशन से संबंधित नियम हैं। एकलनारी योजना में महिला स्वयं या उसके पुत्र की सरकारी सेवा/सरकारी पेंशन की शर्त लागू होती है।
पेंशन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार, जनआधार और बैंक विवरण के साथ संबंधित श्रेणी के प्रमाण तैयार रखें।
| दस्तावेज या विवरण | उद्देश्य |
|---|---|
| आधार और जनआधार | पहचान एवं लाभार्थी का विवरण |
| उम्र का मान्य प्रमाण | आयु की पात्रता |
| राजस्थान निवास संबंधी विवरण | निवास की पात्रता |
| आय संबंधी घोषणा/विवरण | संबंधित योजना की आय संबंधी जाँच |
| बैंक खाते का विवरण | पेंशन भुगतान |
| पति का मृत्यु प्रमाण पत्र | विधवा श्रेणी |
| न्यायालय का संबंधित प्रमाण | तलाकशुदा श्रेणी |
| उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी का संबंधित प्रमाण | परित्यक्ता श्रेणी |
| दिव्यांगता प्रमाण पत्र | विशेष योग्यजन श्रेणी |
जनआधार में उपलब्ध जानकारी आवेदन की प्रक्रिया में उपयोग होती है। नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और बैंक संबंधी विवरण आवेदन से पहले मिलान कर लें। कृषक योजना में संबंधित कृषक पात्रता का सत्यापन भी आवश्यक है।
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
- अपनी उम्र, श्रेणी और संबंधित योजना की पात्रता जाँचें।
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन करवाएं अथवा एसएसओ के माध्यम से राजएसएसपी सेवा का उपयोग करें।
- आधार, जनआधार और आवश्यक व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध करवाएं।
- बैंक जानकारी और संबंधित श्रेणी के प्रमाण जाँचें।
- आवेदन पूरा होने के बाद प्राप्त रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्वीकृति योजना के नियमों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर होती है। आवेदन की स्थिति जाँचते रहें। पेंशन स्वीकृत होने पर विभागीय निर्देशों के अनुसार वार्षिक सत्यापन भी करवाएं।
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2026 Important Links
| पेंशन स्टेटस यहां से देखें | Link-1st, Link-2nd |
| एसएसओ लॉगिन/ आवेदन | Click Here |
| वृद्धजन एवं एकलनारी पेंशन नियम | Click Here |
| विशेष योग्यजन पेंशन नियम | Click Here |
| Official Website | Click Here |
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान में पुरुषों को किस उम्र में वृद्धजन पेंशन मिलती है?
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पुरुष की न्यूनतम उम्र 58 वर्ष है। आय और दूसरी निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।
महिलाओं की वृद्धजन पेंशन किस उम्र से शुरू होती है?
महिला 55 वर्ष की उम्र से वृद्धजन योजना में पात्र हो सकती है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए एकलनारी योजना की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है।
क्या दिव्यांग महिला और पुरुष दोनों को पेंशन मिल सकती है?
हाँ। विशेष योग्यजन योजना में पात्र महिला और पुरुष दोनों लाभ ले सकते हैं। सामान्य दिव्यांगता श्रेणी में प्रमाणित दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए।
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी मिलती है?
जाँच की तारीख पर राजएसएसपी में वृद्धजन, सामान्य विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन के लिए ₹1,350 मासिक दर्ज हैं। एकलनारी योजना में 75 वर्ष या अधिक उम्र के लिए ₹1,500 मासिक दर्ज हैं। विशेष श्रेणियों की राशि अलग हो सकती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आवेदन कहाँ करें?
पात्र व्यक्ति नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा एसएसओ के माध्यम से राजएसएसपी सेवा का उपयोग करके आवेदन कर सकता है। आधार, जनआधार और अपनी श्रेणी के आवश्यक प्रमाण तैयार रखें।
