Rajasthan 4th Grade Merit List Cancel: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है हाई कोर्ट ने विभिन्न श्रेणियां में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, सहरिया वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग एवं अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द किया है आरएसएसबी द्वारा जीरो नंबर पर सेलेक्ट करने से मामला जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने आदेश में कहा “न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक” याचिका कर्ता विनोद कुमार एवं अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने अदालत में पक्ष रखा है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में जीरो नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चयन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं इस फैसले के बाद इस भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के बीच हलचल मच गई है हाई कोर्ट ने विभिन्न आरक्षित श्रेणियां में जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं जिसके बाद अब चयन प्रक्रिया दोबारा चर्चा में आ गई है।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आयोजन 53749 पदों के लिए किया जा रहा है जिसके लिए परीक्षा 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी और इसका रिजल्ट जनवरी के महीने में जारी कर दिया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है अभ्यर्थी फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े हो गए हैं अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नई मेरिट सूची तैयार करनी पड़ सकती है एवं भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की संभावना भी बढ़ गई है।
राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश जस्टिस आनंद शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है एक्स सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कोटा सहित कई वर्गों के प्री रिजल्ट को रद्द करने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट ने कहा कि बिना किसी क्राइटेरिया के परिणाम जारी किया जिससे अंकों की अनिवार्यता का भी ध्यान नहीं रखा याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी की है यदि बिना न्यूनतम अंक निर्धारित किए चयन किया जाता है तो इससे पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और गुणवत्ता प्रभावित होती है।
हाई कोर्ट द्वारा कई श्रेणियां के चयन सूची के रद्द करने के आदेश दिए गए हैं यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा में 0 अंक प्राप्त होने के बावजूद भी चयन सूची में शामिल किया गया है यह पूरा मामला इसी कारण उठ रहा है याचिका कर्ताओं का कहना था कि जीरो अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हैं।
Rajasthan 4th Grade Merit List Cancel Official Update Information
| भर्ती का नाम | राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 |
| भर्ती बोर्ड | RSSB |
| मामला | जीरो नंबर पर चयन विवाद |
| कोर्ट आदेश | विभिन्न श्रेणियों की मेरिट सूची रद्द |
| प्रभावित वर्ग | एक्स सर्विसमैन, विधवा, सहारिया, दिव्यांग आदि |
| नई अपडेट | संशोधित मेरिट सूची संभव |
RSSB को अब क्या करना पड़ सकता है
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को संशोधित मेरिट सूची जारी करनी पड़ सकती है इसके अलावा चयन प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा भी की जा सकती है संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड आने वाले दिनों में नया नोटिस जारी कर सकता है या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले को डबल बेंच में लेकर भी जा सकता है अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समय समय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट को देखते रहें ताकि नई अपडेट मिल सकें।
याचिका कर्ताओं ने कहा की भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जिन्होंने परीक्षा में कोई अंक प्राप्त नहीं किए थे इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है भर्ती एजेंसियों को चयन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम योग्यता और कट ऑफ जैसे मानकों का पालन करना चाहिए ताकि कोई विवाद नहीं हो इसके साथ ही चयन प्रक्रिया को दोबारा नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
